अभी आप थाने जाते होंगे शिकायत लेकर तो आपका थाना प्रभारी मुकदमा लिखता होगा. मगर मिर्जापुर जनपद में थाना प्रभारी को खुद अपने खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा है. पूरा मामला जिगना थाने में तैनात प्रभारी शैलेंद्र राय का हैं.अपने ही खिलाफ मामला दर्ज किया है. इतना ही नहीं एसआई सुभाष यादव समेत 5 अज्ञात पुलिस वालों पर 29 सितम्बर 2024 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल जिगना थाना क्षेत्र भौरुपुर सारन पट्टी के रहने वाले सभाशंकर दुबे ने सीजेएम कोर्ट मिर्जापुर में अपने वकील के माध्यम से 13 जुलाई को कहा था थाना प्रभारी अपने टीम के साथ घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ की है साथ ही दूसरे पक्ष के समर्थन में जमीन कब्जा कराने का आरोप लगाया था. पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इसी को लेकर सीजेएम कोर्ट में पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीजेएम कोर्ट के जज संजीव कुमार त्रिपाठी ने 23 अगस्त 2024 को पीड़ित सभा शंकर दुबे के बात को सुनकर जिगना थाना प्रभारी शैलेंद्र राय, एसआई सुभाष यादव, 5 अज्ञात सिपाही, बसंती देवी, दया सागर, सुख सागर पुत्र गण रामशिरोमणि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित सभा शंकर डूबे के तहरीर में कहा गया है 11 जुलाई को जिलाधिकारी को पत्र दिया गया था. जिसमें अपनी जमीन पर जबरन दूसरे को कब्जा दिलाने के प्रयास की शिकायत की गई थी. एसआई ने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए नये कानून का हवाला देकर मारने-पीटने फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी दी थी. यही नहीं एनकाउंटर की भी करने की धमकी दी थी.भतीजे को थाने में बैठाया गया कहा गया की सभा शंकर को बुलाओ नहीं तो नहीं छोड़ेंगे. पुलिस से तंग आकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. अधिवक्ता विष्णु सागर पांडेय ने बताया की दंडाधिकारी संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ प्रार्थी ने आरोप लगाया की जमीन पर जबरन कब्जा करवाया जा रहा है. 13 जुलाई 24 को सुबह 9 बजे पुलिस वाले आकर गांव के विपक्षी दयासागर, सुखसागर बसन्ती से मिलकर वर्दी के बल पर कब्जा करवाने के लिए मारपीट व प्रताड़ित किया इसको लेकर मुख्य दंडाधिकारी ने बी एन एस एस की धाराकी धारा 175 ( तीन )के तहत थाना जिगना प्रभारी शैलेष राय ,दरोगा सुभाष यादव ,व छः अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना किए जाने का आदेश दिया गया. आरोपियों के अपील पर जिला जज ने रोक लगा दिया. पीड़ित आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट गया. जनपद न्यायाधीश के रोक के बावजूद वादी मुकदमा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय मे रिट दाखिल करके पुन: आदेश प्राप्त कराया मुकदमा दर्ज किया जा.उच्च न्यायालय ने सीजेएम के आदेश को अनुपालन करने को कहा जिसको लेकर थाना जिगना में 29 सितंबर के दिन अपराध संख्या 143 /24 अंतर्गत धारा बी एस एस 324 ,352 333 ,351 (दो )के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. विवेचन निरीक्षक सुशील त्रिपाठी करेंगे जो की थाना प्रभारी के रैंक से नीचे के हैं.
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