मिर्जापुर चील्ह थाना क्षेत्र के भोगांव गांव में पुरानी रंजिश में 2010 में गोली मारकर हुई हत्या के मामले की हुई सुनवाई, जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोष सिद्ध होने पर दो दोषियों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 52-52 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड.
मिर्जापुर कोर्ट ने गोली मारकर हत्या के मामले को लेकर दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.चील्ह थाना क्षेत्र भोगांव गांव में 2010 मैं गोली मारकर हत्या के मामले की जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोष सिद्ध होने पर दो दोषियों पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 52 52 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.दरअसल 13 नवंबर 2010 को सुनील कुमार यादव ने चील्ह थाने में तहरीर देकर भाई की गोली मार कर हत्या करने का आरोप लगाया था पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजा था.पुलीस विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय ने गवाहों का बयान कराकर साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी कड़ी सजा दिए जाने की अपील की थी.गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोषी राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू निवासी भोगांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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